चिकित्सा प्रतिपूर्ति

यदि आप केंद्र/राज्य सरकार या अन्य निजी फर्मों से चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं, तो इसके लिए आवेदन चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय को भेजा जाना चाहिए या संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक को संबोधित करते हुए डाक द्वारा भेजा जा सकता है।

जब आप आवेदन अग्रेषित करते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपने निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल किए हैं;

  • बिल (तारीख, उद्देश्य, राशि आदि) और किए गए कुल खर्च के विवरण के साथ भरा हुआ अनिवार्यता प्रमाण पत्र।
  • अस्पताल से जारी मूल बिल (कृपया आईपी अग्रिम बिल से बचें)
  • इस अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित दवाओं के बिल, और नुस्खे या डिस्चार्ज सारांश की एक प्रति।
  • डिस्चार्ज सारांश की एक प्रतिलिपि ।
  • बिल वापस भेजने के लिए एक स्व-संबोधित पंजीकृत मोहर लगा हुआ लिफाफा (आवश्यक डाक टिकट चिपकाएँ)।

चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित बिल यथाशीघ्र (15 दिन के अंदर) प्राप्तकर्ता को भेज दिए जाएंगे।